गुजरात। भाजपा सरकार गौहत्या को बर्दाशत करने वाली नहीं है। पहले यूपी और अब गुजरात में गौहत्या को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात में गौहत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा दी जाएगी। गुजरात सरकार ने शुक्रवार (31 मार्च) को गौ रक्षा कानून में संशोधन कर दिया। गुजरात में पहले से भी गौ रक्षा का कानून था जिसको नरेंद्र मोदी के सीएम रहते लाया गया था।
अब उसको ही संशोधित किया गया है। गुजरात सरकार ने पहले से ही गौहत्या, गौमांस को लेकर जाने और बेचने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। यह सब गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 को 2011 में संशोधित करने के बाद किया गया था। अबतक उस कानून के तहत ऐसे किसी मामले में दोषी शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना और सात साल तक की सजा का प्रावधान था। अब जिस वाहन में गौमांस लेकर जाया जाएगा उसको भी जब्त कर लेने की बात को विधानसभा में पास कर दिया गया है।
गुजरात के ऊना में गाय की कथित तौर पर चमड़ी उतारने के लिए पिटाई का मामला भी सामने आया था। उसमें कुछ कथित गौरक्षकों ने गाय की चमड़ी उतारने के आरोप में कुछ दलितों की बुरी तरह पिटाई की थी। उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद भी गुजरात से कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई थीं।
फर्जी गौरक्षकों के डर के दलित लोगों ने मरी हुई गाय को उठाने से भी मना कर दिया था। उसके बाद भी कुछ हिंसक घटनाएं हुई थीं।
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