बस कुछ ही घंटे बाकी है दुपहिया वाहन पर भारी छूट की खरीदारी के। लखनऊ में गुरुवार को देर रात तक पूरे प्रदेश में सभी दुपहिया वाहनों के शोरूम में भारी भीड़ देखी गई। शाम तक शोरूम कर्मचारी यही कहते रहे कि ये एक दिन के लिए छूट है। हालांकि पूरे प्रदेश के शोरुम में शुक्रवार को भी छूट के रेट पर बिक्री हुई। देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी हीरो हॉन्डा ने बाकायदा अख़बारों में विज्ञापन भी दिया। ग्रामीण इलाकों के लोग शहरों में जुगाड़ भिड़ाते नजर आए।
गुरुवार से पूरे देश में ये हलचल रही कि बड़ी दुपहिया वाहन कंपनियां हीरो मोटो कार्प, एचएमएसआई, बजाज ऑटो व सुजुकी मोटरसाइकिल आखिर अपने बीएस-3 मॉडलों पर 22,000 तक की भारी छूट दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दुपहिया वाहनों के इन मॉडलों की मैन्यूफैक्चरिंग पर एक अप्रैल से रोक लगाई है। इसी के साथ इसकी बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा झटका लगा है, इस फैसले से ऑटो कंपनियों की लगभग 8.2 लाख गाड़ियां बेकार हो जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारत में अरबों लोगों का स्वास्थ्य ऑटोमोबाइल उत्पादों के कमर्शियल इस्तेमाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि आखिर बीएस-3 मॉडल है क्या चीज?
बीएस-3 और बीएस-4 भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड हैं। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए इन एमिशन स्टैंडर्ड मानकों से यह तय होता है कि आपका वाहन कितना प्रदूषण फैलाता है। बीएस के जरिए ही भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को रेगुलेट करती है। बीएस मानक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। देश में चलने वाली हर गाड़ियों के लिए बीएस का मानक जरूरी है।
बीएस -4 में ईंधन का वाष्पीकरण कम होगा
भारत ने यूरोपियन पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वर्ष 2000 में 'इंडिया 2000' स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया था। यूरोप में इन पैमानों का नाम यूरो1, यूरो2 वगैरह होता है। भारत ने 2005 में पैमाने का नाम बदलते हुए इसको बीएस-2 कर दिया। 1 अप्रैल 2010 को इस पैमाने को बीएस 3 कर दिया गया।
यूरोपियन देशों के लिहाज से देखा जाए तो भारत में प्रदूषण को लेकर अब भी कम सख्ती है। दरअसल, वहां यूरो 6 पहले से ही अस्तित्व में है जबकि भारत में अभी बीएस4 लागू होगा। बीएस- 4 एमिशन स्टैंडर्ड के तहत ईंधन का वाष्पीकरण कम किया गया। नये दुपहिया वाहनों को इसी के मानकों के अनुरूप बनाना होगा।
जितना ज्यादा नंबर उतना कम प्रदूषण
बीएस के साथ जो नंबर होता है उससे यह पता चलता है कि इंजन कितना प्रदूषण फैलाता है। यानी जितना ज्यादा नंबर उतना कम प्रदूषण। अभी तक देश में बीएस-3 इंजन वाले वाहन को इजाजत थी लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब उन पर रोक लग गई है। अब बीएस-4 या उससे अधिक मानक वाले वाहन ही प्रयोग किए जा सकते हैं।
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