काले हिरण शिकार मामले में जयपुर कोर्ट में सलमान खान का बयान दर्ज हो गया है. कोर्ट ने सलमान से 65 सवाल पूछे थे. फिलहाल सलमान बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट से जा चुके हैं. इस केस में आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू कोर्ट कोर्ट में मौजूद हैं.
गौरतलब है कि सलमान पर काले हिरण के शिकार के 2 केस दर्ज हैं, जबकि सैफ, तब्बू, सोनाली और नीलम पर शिकार के लिए उकसाने का आरोप है. दोषी पाए जाने पर सभी को 1 से 6 साल की सजा हो सकती है, वहीं चारों के खिलाफ IPC की धारा 148 के तहत भी केस दर्ज है और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है. .
इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सलमान समेत सभी आरोपियों ने 25 जनवरी की बजाय 27 जनवरी को पेश होने की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था. सलमान खान हिरण शिकार के चार में से तीन केस में बरी हो चुके है और अब ये चौथा औऱ आखिरी केस है.
गौरतलब है कि 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य सितारों पर जोधपुर जिले के कंकाणी गांव में काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। इस मामले में 13 फरवरी को सलमान सहित अन्य आरोपियों के वकील एवं सरकारी वकील की बहस पूरी हो चुकी है.

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