इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए आधार कार्ड नंबर और पैन नंबर ज़रूरी हो चुका है. इसके अलावा आपका आधार, पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए. यहां हम आपको आधार और पैन कार्ड लिंक करने का प्रॉसेस बता रहे हैं...
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. |
लॉगइन करते ही ऐसा पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. |
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. |
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. |
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. |
इस तरह कुछ ही मिनट में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा. |
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