जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक तुगलकी फैसला करते हुए शादी में बुलाए जाने वाले मेहमानों की सीमा तय कर दी है। राज्य सरकार ने यह कदम शादियों के दौरान होने वाली फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से किया है।
अधिकतम 500 लोगों को बुला सकेंगे
बता दें कि यह नियम 1 अप्रैल 2017 से राज्य में लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर के लोग बेटे की शादी में अधिकतम 400, बेटी की शादी में अधिकतम 500 मेहमानों को ही बुला सकेंगे। वहीं अन्य समारोहों जैसे सगाई आदि के लिए सिर्फ अधिकतम 100 लोगों को बुला सकेंगे।
लाउडस्पीकर औ आतिशबाजी पर भी रोक
इसके अलावा सरकार ने किसी भी समारोह के दौरान, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ-साथ सरकार ने निमंत्रण कार्डों के साथ मिठाई या ड्राईफ्रूट देने पर भी रोक लगा दी है।
लोकसभा में भी ऐसा ही एक बिल लाने की हो रही तैयारी
बता दें कि आजकल लोकसभा में भी शादी के दौरान फिजूलखर्ची रोकने के लिए एक नया बिल लाने की बात चल रही है। बिहार से कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने यह बिल संसद में पेश किया, जिसके मुताबिक 5 लाख से ज्यादा रुपए शादी में खर्च करने पर किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में मदद करने का प्रावधान किया गया है।

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