दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा एक ठेकेदार को अवैध भुगतान किए जाने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर बुधवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। ...
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा एक ठेकेदार को अवैध भुगतान किए जाने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि कथित तौर पर इस अवैध भुगतान से सरकारी खजाने को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को मामले पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
'टेलीकॉम वॉचडॉग' द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में सीबीआई को 11 मार्च, 2016 को दर्ज की गई शिकायत की जांच का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने निविदा दस्तावेजों के एक अनुच्छेद में फेरबदल करके अपने ठेकेदार को अवैध भुगतान किया था, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है।

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