नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित स्पेशल बेंच ने पाया कि रंजीत सिन्हा ने सीबीआई प्रमुख के पद पर रहते हुए कोयला घोटाला मामले की जांच को प्रभावित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे कहा कि इस मामले में अलग एसआईटी का गठन करने की जरूरत नहीं है।
सीबीआई खुद अपने पूर्व निदेशक के सही तरीके से जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सीबीआई के वर्तमान निदेशक आलोक वर्मा को निर्देश दिया है कि वो सीबीआई की एक एसआईटी टीम का गठन करें और कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की संलिप्तता की जांच करें। साथ ही कहा गया है कि इस जांच को करते समय केंद्रीय सर्तकता आयोग को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से कहा कि तय समय सीमा के भीतर ही इस मामले की जांच पूरी हो जानी चाहिए। पैनल की रिपोर्ट में यह गया है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद रहते हुए कोयला घोटाले मामले में हाई-प्रोफाइल आरोपियों से मुलाकात की। इस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था जिसने पाया कि रंजीत सिन्हा अपने पद पर रहते हुए कोल ब्लॉक घोटाले में आरोपी व्यक्तियों से मिले जोकि पूरी तरह से गलत था।
सीबीआई खुद अपने पूर्व निदेशक के सही तरीके से जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सीबीआई के वर्तमान निदेशक आलोक वर्मा को निर्देश दिया है कि वो सीबीआई की एक एसआईटी टीम का गठन करें और कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की संलिप्तता की जांच करें। साथ ही कहा गया है कि इस जांच को करते समय केंद्रीय सर्तकता आयोग को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाए। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से कहा कि तय समय सीमा के भीतर ही इस मामले की जांच पूरी हो जानी चाहिए। पैनल की रिपोर्ट में यह गया है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने अपने पद रहते हुए कोयला घोटाले मामले में हाई-प्रोफाइल आरोपियों से मुलाकात की। इस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल का गठन किया था जिसने पाया कि रंजीत सिन्हा अपने पद पर रहते हुए कोल ब्लॉक घोटाले में आरोपी व्यक्तियों से मिले जोकि पूरी तरह से गलत था।
No comments:
Post a Comment