जोधपुर कोर्ट ने 18 साल बाद अवैध शस्त्र मामले में सलमान खान को बरी किया - JBP AWAAZ

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Wednesday, 18 January 2017

जोधपुर कोर्ट ने 18 साल बाद अवैध शस्त्र मामले में सलमान खान को बरी किया


जोधपुर। वर्ष 1998 में अवैध शस्त्र मामले में जोधपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने मशहूर अभिनेता और हरदिल अजीज सलमान खान को बरी किया गया।
वर्ष 1998 में अवैध शस्त्र से शिकार करने का आरोप अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से यह एक है। सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम यहां पहुंचे। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

जानें इस केस में कब क्या हुआ

  • राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान , फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और कई कलाकारों पर दुर्लभ काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था।
  • दो अक्टूबर, 1998 को सलमान खान सहित सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी. उन पर 28 सितंबर, 1998 की आधी रात को राजस्थान के मथानिया और भवाद गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप तय किया गया था।
  • 12 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 15 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था।
  • 10 अप्रैल, 2006 को लोअर कोर्ट ने सलमान खान को वन्य जीवन कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
  • 24 अगस्त, 2007 को सेशन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी ठहराने के फैसले और उनकी सजा को बरकरार रखा था।
  • 31 अगस्त, 2007 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को रद्द कर दिया था।
  • 12 नवंबर, 2013 को हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराए जाने के लोअर कोर्ट के फैसले को भी निलंबित कर दिया।

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