हरियाणा। जाट आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की गई लेकिन सरकार को किसी तरह की राहत नहीं मिल पायी है। जाट आरक्षण पर रोक अभी भी बरकरार है।
सुनवाई में हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी।
जाट आंदोलन के बाद प्रदेश सरकार ने आरक्षण की घोषणा की थी। जिसमें जोट समेत 6 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
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