नई दिल्ली. नोटबंदी के फैसले से राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने पर राजनीतिक दलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राजनीतिक पार्टियों को आयकर कानून से अलग रखा गया है। वित्त सचिव अशोक लवासा ने यह जानकारी दी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया के अनुसार राजनीतिक दलों के बैंक खातों में जमा रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा यदि किसी राजनीतिक दल के खाते में पैसे हैं तो उन्हें छूट है। लेकिन यदि किसी निजी व्यक्ति के खाते में पैसा है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। यदि कोई निजी व्यक्ति अपने खाते में पैसा डालता है तो हमें जानकारी मिल जाएगी।
गौरतलब है कि आयकर कानून की धारा 13ए 1961 के अनुसार, राजनीतिक दलों की उनकी आय को लेकर टैक्स से छूट है। किसानों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होने के सवाल पर अधिया ने कहा कि किसान को फॉर्म 60 के जरिए घोषणा करनी होगी कि उसकी कमाई ढाई लाख रुपये से कम है। यदि वह फॉर्म 60 फाइल करता है तो पैन कार्ड नहीं देना होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड देना होगा।
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