चुनावों में कालेधन के प्रयोग पर रोक लगाने की कवायद में जुटे चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोत से मिलने वाले धन पर रोक लगाने की अपील की है। आयोग ने केंद्र से कहा कि दलों को दो हजार से ज्यादा की रकम अज्ञात स्रोत नहीं मिलनी चाहिए। इस पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए।
दरअसल, राजनीतिक दलों द्वारा अज्ञात चंदा लेने पर कोई संवैधानिक या कानूनी पाबंदी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29सी के तहत अज्ञात चंदे पर परोक्ष आंशिक प्रतिबंध है। ऐसी घोषणा केवल 20 हजार रुपये से अधिक के चंदे पर अनिवार्य है। आयोग प्रतिबंध की इस सीमा को बढ़ाकर दो हजार रुपये करना चाहता है। उसने सरकार को भेजे प्रस्तावित संशोधन में कहा है कि दो हजार रुपये से ज्यादा का चंदा अज्ञात स्रोत से न लेने दिया जाए।
गौरतलब है कि सरकार ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि राजनीतिक दल 500-1000 के पुराने नोट बैंक में जमा करा सकते हैं, जिस पर आयकर नहीं लगेगा। बशर्ते कि ये चंदा व्यक्तिगत रूप से 20 रुपये से ज्यादा का न हो और सभी दस्तावेज पूर्ण हों।
इस पर आयोग ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि आयकर में छूट केवल उन राजनीतिक दलों को ही मिलनी चाहिए, जो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में लड़े और सीटें जीते। आयोग ने कहा कि अगर सभी राजनीतिक दलों को यह लाभ मिलेगा तो सिर्फ आयकर छूट पाने के लिए पार्टियां बनाई जाने की आशंका है।
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