1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स से जुड़े ये 8 नियम, जानें आप पर असर - JBP AWAAZ

Breaking

Tuesday, 20 February 2018

1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स से जुड़े ये 8 नियम, जानें आप पर असर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में कई अहम प्रस्ताव किए हैं. इन प्रस्तावों में टैक्स के मोर्चे पर भी कई बदलाव किए गए हैं. 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों को आपके लिए जानना  इसलिए भी जरूरी है क्योंक‍ि आगे टैक्स प्लानिंग में यह अहम भूमिका निभाएंगे.
टैक्स से जुड़े ये 8 बदलाव आपको न सिर्फ आपकी टैक्सेबल इनकम समझने में मदद करेंगे, बल्कि आपके लिए टैक्स प्लानिंग करना भी आसान हो जाएगा. आगे जानिए इनके बारे मे. 
स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन :सैलरीड क्लास को 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड ड‍िडक्शन का फायदा मिलेगा. इसकी वजह से वेतनभोगियों की टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपये कम हो जाएंगे. 
लगेगा 4 फीसदी सेस : आयकर पर लगने वाला एजुकेशन सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो जाएगा. बजट में इसका प्रावधान किया गया था. इसका मतलब यह है कि अब आपको जो भी टैक्स भरना होगा, उस पर 4 फीसदी सेस देना होगा.  
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा : शेयर बाजार और इक्व‍िटी लिंक्ड फंड में निवेश से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब टैक्स लगेगा. हालांक‍ि यह टैक्स उन लोगों को देना होगा, जो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये तक की कमाई इससे करते हैं. इस पर आपको 10 फीसदी एलटीसीजी टैक्स देना होगा. 
NPS खाताधारकों के लिए: अगर आपका NPS खाता है और आप सैलरी क्लास से नहीं हैं, तो आपको खाता बंद करने के दौरान कुल फंड की 40 फीसदी राशि पर टैक्स नहीं देना होगा. बता दें क‍ि सैलरीड क्लास को यह सुविधा पहले से ही मिल रही है. 
स्वास्थ्य बीमा योजना पर टैक्स छूट: जब आप कुछ साल तक लगातार इंश्योरेंस भरते रहते हैं, तो कई बीमा कंपनियां कुछ डिस्काउंट देती हैं. पहले बीमा लेने वाले 25 हजार रुपये तक की रकम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, लेक‍िन 1 अप्रैल के बाद एक साल से ज्यादा के सिंगल प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर बीमा अवधि के अनुपात में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है.
वरिष्ठ नागरिकों की टैक्स छूट बढी: वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट ऑफ‍िस और बैंक में जमा रकम पर अगर 50 हजार रुपये तक ब्याज मिलता है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना होगा. बजट में सेक्शन 80TTB जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपोजिट और रिकरिंग डिपोजिट से मिलने वाला 50 हजार रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री होगा. 
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का दायरा बढ़ा: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है. इसे 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है. इस योजना के तहत जमा राश‍ि पर 8 फीसदी ब्याज मिलता है. 
इलाज खर्च पर टैक्स में राहत: कुछ खास प्रकार की बीमारियों पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है. मौजूदा समय में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 80 हजार रुपये है. वहीं, 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 60,000 रुपये है. इसके साथ ही सेक्शन 80D के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य बीमा ओर आम मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट की सीमा भी 50 हजार कर दी गई है. पहले यह 30 हजार रुपये थी

No comments:

Post a Comment

Whatsapp status