200-50 ₹ के नए नोट के इस्तेमाल में नेत्रहीन लोगों को हो रही है दिक्कत: हाईकोर्ट - JBP AWAAZ

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Thursday, 7 December 2017

200-50 ₹ के नए नोट के इस्तेमाल में नेत्रहीन लोगों को हो रही है दिक्कत: हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक और सरकार को नए नोटों और सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है. नेत्रहीन लोगों को पहचानने और इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने ये बात कही.

कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने रिजर्व बैंक और सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा. उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो 200 रुपये और 50 रुपये के नये नोटों का सरकार परीक्षण करे क्योंकि इनका इस्तेमाल करने में नेत्रहीन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं.

पीठ ने कहा, ‘‘यह ऐसा मामला है जिसपर विचार किया जाना चाहिए. हमने भी पाया है कि ये नेत्रहीन लोगों के लिए पहचानने में मुश्किल हैं क्योंकि इनका आकार और स्पर्शनीय चिह्न बदल गया है.’’

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