इंटरनैट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जारी किया ये फरमान - JBP AWAAZ

Breaking

Wednesday, 6 September 2017

इंटरनैट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जारी किया ये फरमान

नई दिल्ली: इंटरनैट सेवा प्रदाता गूगल, याहू, फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो पर इनपुट सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कंपनियों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री अपलोड किए जाने के बारे में मिली शिकायतों का ब्यौरा भरने को कहा है। इसके साथ ही ऐसी शिकायतों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर और यू.यू. ललित की पीठ ने गृह मंत्रालय से भी जानकारी देने को कहा है। पीठ ने मंत्रालय से बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत इस अवधि में दायर मामलों की जानकारी मांगी है। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि गूगल, गूगल इंडिया, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और व्हाट्सएप भारत से प्राप्त शिकायतों की संख्या बताते हुए शपथ पत्र सौंपें।

No comments:

Post a Comment

Whatsapp status