GST for Business: सरकार 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लाने जा रही है, क्या आपका बिजनेस इसके लिए तैयार है. अगर आपने अपने लिए ई-मेल या फेसबुक अकाउंट बनाया है तो आपके लिए माइग्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी. आपके बिजनेस के लिए ये है 10 स्टेप्स वाली गाइडः
- सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विसेज (ACES) की अपनी मौजूदा आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए aces.gov.in पर लॉग इन करें.
- अपनी प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड देखने के लिए सामने आई लिंक पर क्लिक करें.
- GST के कॉमन पोर्टल gst.gov.in को ओपन करके न्यू यूजर पर क्लिक करें. इसके बाद ‘आई एग्री’ बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद कंटीन्यू करें.
- प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉग इन करें.
- ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) हासिल करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालें.
- ओटीपी डालें और नया यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कंटीन्यू करें.
- सिक्योरिटी से जुड़े सवालों के जवाब दें और उसे सबमिट करें.
- फॉर्म 20 में बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स, अर्थोराइज्ड सिग्नटरी, कारोबार की जगह, एडिशनल बिजनेस, बैंक अकाउंट, गुड्स एंड सर्विसेज जैसे ब्योरे दें.
- सपोर्टिंग डिटेल्स को अपलोड करने के साथ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या ई-सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हुए इसे सबमिट करें.
- इस प्रोसेस को निपटाने के साथ ही आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) आ जाएगा और यह आपके बिजनेस के GST में माइग्रेशन का टिकट होगा.

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