नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आम जनता की परेशानियों को कम करने के लिए हर रोज नियमों में बदलाव कर रही है। आरबीआई ने बैंको से कर्ज लिए लोगों को बड़ी राहत देते हुये किस्त चुकाने की समयसीमा को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने की घोषणा की है।
आरबीआई द्वारा दी गयी प्रैस विज्ञप्ति में ऋणदाता बैंकों से एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि और अन्य ऋणों की अदायगी के लिए ऋणग्राहियों को 90 दिन का समय देने को कहा है। रिज़र्व बैंक ने अधिसूचना में कहा है कि मौजूदा साठ दिन के अलावा और तीस दिन का समय देने का निर्णय लिया गया है। यह नियम बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा।
जिसके बाद ऋण लेने वाले व्यक्तियों के खातों को अब डूबे ऋण खातों की श्रेणी में डालने से पहले कुल 90 दिन का समय मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार यह नियम 1 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच दी जाने वाली किश्तों पर लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एक करोड़ रुपये या इससे कम धनराशि के स्वीकृत चालू कार्यशील पूंजी खातों या फसल ऋण खातों पर यह सुविधा दी जाएगी।
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