चेन्नई: चेन्नई की एक सीबीआई अदालत ने 170 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त किये जाने के मामले में गिरफ्तार बालू खनन कारोबारी जे शेकर रेड्डी और चार अन्य की जमानत अर्जियां आज खारिज कर दीं.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने यह आदेश दिया. अदालत ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सीबीआई की मांग भी खारिज कर दी. पांचों न्यायिक हिरासत में हैं.
अदालत ने 27 दिसंबर को जमानत अर्जियों पर सुनवाई पूरी की थी.
सीबीआई ने रेड्डी और उनके साथियों को 21 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया. उससे पहले आयकर विभाग द्वारा उनके परिसरों पर की गयी तलाशी में 127 किलोग्राम सोना और 170 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे. इस रकम में नये नोट भी थे.
पांचों पर 8 नवंबर को घोषित की गयी नोटबंदी के 24 दिनों के अंदर विभिन्न बैंकों के अज्ञात कर्मचारियों की मदद से पुराने नोटों के बिना लेखा जोखा वाले इस नकद को नये नोटों में बदलवाने का आरोप है. उन पर भादसं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं.
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