दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कहा कि साल 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में वह 16 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी. इन बम धमाकों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितेश सिंह सोमवार को इसपर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए गुरुवार का दिन तय किया.
इस मामले में तारीक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली तथा मोहम्मद रफीक शाह के खिलाफ मामला चल रहा है.
अदालत ने 2008 में मामले के आरोपी मास्टरमाइंट डार और अन्य दो के खिलाफ देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, साजिश रचने, हथियार जुटाने, हत्या तथा हत्या के प्रयास के आरोप तय किए थे.
दिल्ली पुलिस ने डार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था. चार्जशीट में उसके कॉल डिटेल का जिक्र किया गया, जिससे कथित तौर पर यह साबित हुआ कि वह लश्कर-ए-तैयबा के अपने आकाओं के संपर्क में था.
पुलिस ने अक्टूबर 2005 में तीन जगहों- सरोजिनी नगर, कालकाजी और पहाड़गंज में हुए विस्फोटों के सिलसिले में तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं.
No comments:
Post a Comment