सुब्रत राय को लग सकता है झटका, जाना पड़ सकता है जेल - JBP AWAAZ

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Wednesday, 5 July 2017

सुब्रत राय को लग सकता है झटका, जाना पड़ सकता है जेल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सहारा समूह ने अगर 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपये जमा नहीं किए तो सुब्रत राय को जेल जाना होगा। आज सहारा की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी । 20 जुलाई तक सुब्रत राय पेरोल पर रहेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 552 करोड़ जमा नहीं किए गए तो एंबी वैली को नीलाम कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर 15 जुलाई तक 552 करोड़ के चेक जमा हो जाते हैं तो बाकी के नौ हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा जाएगा। आज सुनवाई के दौरान सहारा की ओर से कहा गया कि एंबी वैली को गिद्धों के आगे मत सौंपिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने की निविदा की शर्तों को मंजूरी दे दी लेकिन सहारा के 552 करोड़ रुपये सौंपने तक उस पर रोक लगा दी है।
वहीं पिछले 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की आज तक के लिएए पेरोल बढ़ाई थी। सुब्रत राय ने 15 जून को 1500 करोड़ की जगह पर 773 करोड़ रुपये सेबी को जमा किए थे। पिछली सुनवाई के दौरान सहारा ने कोर्ट को बताया कि उसने लंदन के ग्रासवेनॉर होटल को जीएच इक्विटी यूके लिमिटेड को बेच दिया है। सहारा प्रमुख ने 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दो हजार करोड़ रुपए से अधिक के दो पोस्ट डेटेड चेक जमा कराए थे। एक चेक 1500 करोड़ के और दूसरे चेक 552 करोड़ रुपये के सौंपे गए।
साथ ही पिछले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह द्वारा तय समय पर सुप्रीम कोर्ट में रकम जमा न करने पर एंबी वैली की नीलामी के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाईकोर्ट को ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया था । ऑफिशियल लिक्विडेटर नीलामी प्रक्रिया को शुरू करेगा। आपको बता दें कि सहारा समूह ने एंबी वैली की कीमत 34 हजार करोड़ रुपए लगाई है।

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